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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरवार,12 अक्तूबर को बाटला हाउस कांड में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। घटना के मुख्य आरोपी रहे आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। 2008 में बाटला हाउस में हुए आंतकी घटना के आरोपी रहे आरिज खान को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरिज ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। यह अपील मौत की सजा को कम करके उम्रकैद में तब्दील करने की थी।
हाईकोर्ट ने वीरवार को अरजी को स्वीकार करते हुए, मौत
की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। 19 सितंबर 2008 को जब बाटला हाउस
सिलसिलावार धमाके से दहल रहा था। तब दिल्ली पुलिस ने कमान सम्भाली थी। इन धमाको
में लगभग 30 लोग मारे गए थे। इसी मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शर्मा भी
घायल हुए थे, जिन्होंने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
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गौरतलब है कि जस्टिस सिध्दार्थ मृदुल और अमित शर्मा
की पीठ ने आरिज को दोषी ठहराए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन
फांसी की सजा पर मुहर नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने आरिज खान को अजीवन कारावस की सजा दी
है। पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अगस्त में फैसला सुरक्षित रख
लिया था।